सूक्ष्म सिंचाई योजना,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
"योजना का विवरण:- किसानों को सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए उनकी भूमि क्षमता पर आधारित वित्तीय सहायता (उपरकरण खरीदने के बाद) प्रदान की जाती है।
योग्यता:
१. आवेदक भूमि का स्वामी होना चाहिए।
२.आवेदक के पास सिंचाई के संसाधन होने चाहिए। (उदा। कुआँ, नहर, तालाब )
३. आवेदक ने पिछले १० वर्षों में इस सुविधा का लाभ नहीं लिया हो।
४. आवेदक भारत का मूलनिवासी होना चाहिए
प्रक्रिया:-
१. किसानों को अनुदान के रूप में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
२. आवेदक को नीचे दिए गए लिंक पर जा कर पंजीकरण करना होगा
३. आवेदक को तालुका कृषि अधिकारी के पास अनुमति के लिए आवेदन जमा करना होगा।
४. अनुमति देने पर, किसान को पहले उपरोक्त सिंचाई उपकरण खरीदने होंगे
५ .आवेदक को सामान खरीद की रसीद के साथ उसे अंतिम आवेदन पत्र जमा करना होगा जिसकी प्रति तालुका कृषि अधिकारी के पास उपलब्ध होगी।
६. जांच के पश्यात अनुदान राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
शर्ते:- आवेदक को सुविधा का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा सत्यपित पत्र देना होगा की आवेदक के पास खेत और सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं।
लाभ: लागत का ५०-६० % अनुदान "
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